>इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार 10 लोगों में से 6 को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी, जबकि 4 आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
>न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की अदालत ने मेहुल, प्रीतिरानी, सिमरन, नोई, वागीशा और करीना को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। अदालत ने कहा कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है और मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आरोपियों के किसी कट्टरपंथी नक्सली संगठन से जुड़े होने का पुख्ता सबूत नहीं मिला है।
>वहीं, गुरकीरत कौर, रवजोत कौर, आयशा वफिया और अविनाश सत्यपति की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दीं। जमानत आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि इन आरोपियों द्वारा लगाए गए नारे सीधे तौर पर माडवी हिडमा के समर्थन में थे और इनके प्रतिबंधित संगठन ‘रेडिकल स्टूडेंट यूनियन’ से जुड़े होने के संकेत मौजूद हैं। अदालत ने माना कि रिहाई की स्थिति में इनके दोबारा ऐसे कृत्य करने या फरार होने की आशंका है।
>एक अन्य आरोपी अक्षय ई. आर. की जमानत याचिका पर दलीलें पूरी न होने के कारण सुनवाई शनिवार तक टाल दी गई है। यह मामला वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई कथित नारेबाजी से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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