>उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
>शासनादेश के अनुसार सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) के पद शामिल हैं।
>सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में यह छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है।
>आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है। आयु शिथिलीकरण के बाद वे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो पूर्व में अधिकतम आयु सीमा के कारण पात्र नहीं हो पा रहे थे।
>राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना और पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। संबंधित विभागों को शासनादेश के अनुरूप आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी शासनादेश के तहत पुलिस भर्ती-2025 में आयु सीमा शिथिलीकरण का प्रावधान लागू कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
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